लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर GST लगाना सही, जानें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) के तहत केंद्र सरकार को लॉटरी पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने के लिए सशक्त बनाने वाले प्रावधान को बरकरार रखा.
https://ift.tt/eA8V8J
https://ift.tt/eA8V8J
Comments
Post a Comment