उच्च न्यायालय की टिप्पणी: अवैध हिरासत के आरोप वाली अबु सलेम की याचिका उचित नहीं
https://ift.tt/eA8V8J दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे अबु सलेम द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इसलिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी हिरासत अवैध नहीं हो सकती।
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