सुप्रीम कोर्ट: सुपरटेक को लगाई फटकार, ट्विन टावर में घर खरीदने वालों को 28 फरवरी तक रकम लौटाने का निर्देश

https://ift.tt/F9uXfGo न्यायालय ने कहा कि बकाया आवासीय ऋण वाले मामलों में कंपनी को 31 मार्च तक कर्ज निपटाना होगा और इससे जुड़े वित्तीय संस्थानों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर 10 अप्रैल 2022 तक जमा करना होगा।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/eNznJuv
via IFTTT

Comments